योजना का परिचय
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के कारीगर, शिल्पकार, और छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत इन कारीगरों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, उपकरण और संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
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योजना के प्रमुख उद्देश्य
कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
कौशल विकास और ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना।
स्थानीय स्तर पर उद्योग को बढ़ावा देना।
महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्ग के कारीगरों को विशेष प्रोत्साहन देना।
डिजिटल एवं तकनीकी सहायता से कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाना।
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योजना के फायदे (Benefits)
वित्तीय सहायता: योजनांतर्गत कारीगरों को उपकरण खरीदने या व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुदान या ऋण सहायता दी जाती है।
कोर्स और ट्रेनिंग: विभिन्न कारीगरी जैसे सिलाई, बढ़ईगीरी, लोहार, मोची आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है।
उपकरण उपलब्धता: आधुनिक उपकरण और मशीनरी की सुविधा मिलती है जिससे उत्पादन बढ़ता है।
बाजार तक पहुंच: कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए मार्केटिंग और बिक्री के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
महिला एवं युवाओं को प्रोत्साहन: महिला और युवा कारीगरों को विशेष छूट और प्रोत्साहन मिलता है।
सरकारी समर्थन: सरकार द्वारा कई अन्य योजनाओं और सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है।
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पात्रता (Eligibility)
योजना का लाभ पाने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
कारीगर, शिल्पकार, छोटे व्यवसायी या स्वयं स्वरोजगार में लगे व्यक्ति।
आयु सीमा – अधिकतर योजनाओं में 18 से 45 वर्ष तक पात्र माने जाते हैं।
जिनके पास कोई पूर्व योजना के तहत सरकारी सहायता नहीं मिली हो।
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अन्य पहचान दस्तावेज होना आवश्यक।
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आवश्यक दस्तावेज
आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
निवास प्रमाण पत्र।
आय प्रमाण पत्र।
व्यवसाय प्रमाण पत्र या कारीगरी से जुड़ा प्रमाण (यदि हो)।
बैंक खाता विवरण।
पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन फॉर्म।
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आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन:
1. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए राज्य या केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. योजना के तहत आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन फॉर्म भरें।
3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
4. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें।
ऑफलाइन आवेदन:
1. नजदीकी जिला या ब्लॉक कार्यालय जाएं।
2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सही तरीके से भरें।
3. सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
4. फॉर्म जमा करें और प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।
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योजना के तहत मिलने वाली ट्रेनिंग और सहायता
सिलाई और बुनाई।
बढ़ईगीरी और लकड़ी के काम।
लोहार और धातु कारीगरी।
मोची और चमड़ा उद्योग।
इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग।
डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स प्रशिक्षण।
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संपर्क और अधिक जानकारी
नजदीकी जिला या ब्लॉक कार्यालय।
राज्य सरकार के उद्योग या सामाजिक कल्याण विभाग।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
हेल्पलाइन नंबर: आम
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